दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए ये फैसला सुनाया है कि सीएजी, दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का ऑडिट नहीं कर सकती।
यह फैसला हाईकोर्ट ने दिल्ली की तीन प्राइवेट बिजली वितरण कंपनियों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। इस याचिका में आप सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें वो बिजली कंपनियो का ऑडिट सीएजी से करवा रही थी।
अदालत ने अपने फैसले में आज कहा है कि दिल्ली बिजली वितरण कंपनियां प्राइवेट हैं इसलिए इनका सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं कराया जा सकता। वहीं इस केस में दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इन कंपनियों में सरकार की 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इसलिए वो सीएजी से ऑडिट करा सकती है, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।