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दिल्ली दंगे में घायल शान को 10 दिन में मुआवजा दे दिल्ली सरकार : हाईकोर्ट

Mon, 13 Jul 2020 01:21 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

पीड़ित को पैर में लगी थी गोली, अस्पताल में चल रहा उपचार
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court - फोटो : court
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विस्तार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर- पूर्वी दिल्ली दंगों में गोली लगने से घायल शान मोहम्मद के मुआवजा आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि पीड़ित की हालत को देखते उसके मुआवजा देने में देरी नहीं की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़ित के पैर में गोली लगी है और उसका उपचार चल रहा है। 
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मुआवजे के लिए उसकी ओर से दाखिल आवेदन पर सरकार को जल्द कार्रवाई करनी होगी। पीठ ने कहा कि इस आवेदन में कोई भी ऐसी वजह नहीं है, जिसके आधार पर इसे टाला जा सके। पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि पीड़ित के आवेदन पर उचित निर्धारित प्रक्रिया के तहत 10 दिन में कार्रवाई करते हुए मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि अगर संबंधित एसडीएम को इस मुआवजा आवेदन में कोई कमी मिलती है तो उसके बारे में याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए। 

इस बीच शान मोहम्मद के वकील ने कहा पीड़ित के पैर में गोली लगी थी, जिस कारण जगप्रवेश अस्पताल में उसका इलाज करवाया गया। वकील ने कहा कि पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट तीन बार मुआवजे के लिए दिल्ली सरकार के पास भेजी लेकिन इस आवेदन पर सरकार की ओर से विचार नहीं किया गया। जबकि दंगे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को सरकार ने 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी।
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