. बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती होने की स्थिति में बिजली कंपनियों को एक घंटे के अंदर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
. एक दिन में केवल शुरुआती पहले घंटे की ऐसी कटौती की स्थिति बिजली कंपनियों को हर्जाने की छूट होगी।
. उपभोक्ता को बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है तो उसे बिजली कटौती की शिकायत एसएमएस, ई.मेल, फोन, एप और वेबसाइट के जरिए देनी होगी। उपभोक्ता अपना नाम, कंज्यूमर एकाउंट, सीए नंबर, मोबाइल नंबर देंगे। बिजली कंपनियां को शिकायत स्वीकार करनी होगी और उपभोक्ताओं को शिकायत सुलझाने के दिन और समय की सूचना देनी होगी।
. एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता के सीए नंबर में हर्जाना अपने आप पहुंच जाएगा, इसकी सूचना भी उपभोक्ता को दी जाएगी।
. किसी उपभोक्ता को अपने आप बिजली कंपनी से हर्जाना नहीं मिलता है तो वह डीईआरसी, सीजीआरएफ के पास अपनी शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायत सही पाए जाने पर बिजली कंपनी को संबंधित उपभोक्ता को 5000 रुपये या हर्जाने की पांच गुना राशि जो भी अधिक हो देनी होगी।
. अगर बिजली कटौती से उपभोक्ताओं का एक समूह प्रभावित होता है तो बिजली कंपनियों को ऐसे प्रभावित लोगों का अपने दस्तावेजों से पता लगाना होगा और ऐसे हर उपभोक्ता के सीए नंबर में निश्चित समय अवधि के भीतर हर्जाना देना होगा।