दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल को भी नियमित कक्षाएं लेनी होंगी। जहां प्रिंसिपल तैनात हैं, उन स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल को सप्ताह में कम से कम 18 पीरियड लेने का फरमान जारी किया गया है। शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत सर्कुलर जारी कर दिया है। निदेशालय का यह फरमान माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के वाइस प्रिंसिपलों पर लागू होगा।
निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया कि यह नियम उन वाइस प्रिंसिपल पर लागू नहीं होगा जो कि प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में स्कूल प्रमुख का कार्यभार देख रहे होंगे। दरअसल, दिल्ली सरकार के बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं, जहां वाइस प्रिंसिपल ही बतौर स्कूल प्रमुख का काम देख रहे हैं।
सर्कुलर में कहा गया कि निदेशालय की प्लानिंग ब्रांच ने बहुत पहले ही यह नियम लागू किया था कि वाइस प्रिंसिपल भी स्कूलों में कक्षाएं लेंगे, लेकिन इस नियम का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा निदेशालय में (सहायक निदेशक, शिक्षा) रमेश राम की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है।
सर्कुलर में उन्होंने कहा कि स्कूल प्रिंसिपल को यह सुनिश्चित करना है कि वह वाइस प्रिंसिपल को कक्षाओं का वितरण करें। उन्हें कम से कम सप्ताह में 18 पीरियड पढ़ाने को कहा जाए। स्कूल के टाइम टेबल में भी उनके द्वारा लिए जाने वाले पीरियड की जानकारी होनी चाहिए। जो सरकारी स्कूल इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।