बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए
इससे पहले मंत्री कपिल मिश्रा ने गुरुवार को विकास विभाग के साथ बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुओं के अवैध परिवहन, अवैध कुर्बानी और पशुओं के प्रति क्रूरता के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री ने कहा कि बकरीद के दौरान केवल अधिकृत और तय स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की हत्या या कुर्बानी पर पूरी तरह रोक रहेगी और इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी न होने दी जाए। सार्वजनिक जगहों पर पशुओं की खरीद-बिक्री भी गैरकानूनी है। ऐसी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
उल्लंघन पर केस दर्ज करने के निर्देश
मंत्री ने कहा कि कुर्बानी के बाद पशुओं के अवशेष खुले में न फेंके जाएं और खून सड़कों या नालियों में न बहने पाए। इसके लिए संबंधित विभाग मिलकर निगरानी रखें। मंत्री ने कहा कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत ऐसे मामले दंडनीय अपराध हैं। अवैध बूचड़खानों, पशुओं के गलत तरीके से परिवहन या कानून उल्लंघन के मामलों में आपराधिक केस दर्ज किए जाएं।
संवेदनशील इलाकों में बढ़ेगी निगरानी
मंत्री ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों को संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों से भी अपील की कि कहीं अवैध कुर्बानी या पशु क्रूरता की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।