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Bakrid: बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइन, कुर्बानी को लेकर दिया ये आदेश

Fri, 22 May 2026 10:15 AM IST
Vijay Singh Pundir न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

बकरीद से पहले दिल्ली सरकार ने पशु कल्याण और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद के मद्देनजर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन को लेकर एक वीडियो जारी किया है।
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कपिल मिश्रा - फोटो : X/ Kapil Mishra
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विस्तार
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दिल्ली सरकार ने बकरीद के पर्व के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में भी सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक लगाई है। कुर्बानी केवल वैध जगहों पर ही की जा सकेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद के मद्देनजर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन को लेकर एक वीडियो जारी किया है।

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उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी के बाद सीवर व नाली या सार्वजनिक स्थलों पर  कचरा डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है , कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है। इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं।'

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बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए
इससे पहले मंत्री कपिल मिश्रा ने गुरुवार को विकास विभाग के साथ बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुओं के अवैध परिवहन, अवैध कुर्बानी और पशुओं के प्रति क्रूरता के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री ने कहा कि बकरीद के दौरान केवल अधिकृत और तय स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की हत्या या कुर्बानी पर पूरी तरह रोक रहेगी और इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी न होने दी जाए। सार्वजनिक जगहों पर पशुओं की खरीद-बिक्री भी गैरकानूनी है। ऐसी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

उल्लंघन पर केस दर्ज करने के निर्देश
मंत्री ने कहा कि कुर्बानी के बाद पशुओं के अवशेष खुले में न फेंके जाएं और खून सड़कों या नालियों में न बहने पाए। इसके लिए संबंधित विभाग मिलकर निगरानी रखें। मंत्री ने कहा कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत ऐसे मामले दंडनीय अपराध हैं। अवैध बूचड़खानों, पशुओं के गलत तरीके से परिवहन या कानून उल्लंघन के मामलों में आपराधिक केस दर्ज किए जाएं।
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संवेदनशील इलाकों में बढ़ेगी निगरानी
मंत्री ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों को संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों से भी अपील की कि कहीं अवैध कुर्बानी या पशु क्रूरता की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।
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