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शराब लाइसेंस नवीनीकरण: 2025-26 के लिए शराब लाइसेंस व्यवस्था को मंजूरी, देरी पर सरकार वसूलेगी अतिरिक्त शुल्क

Fri, 27 Jun 2025 10:20 PM IST
श्याम जी. एएनआई, नई दिल्ली

सार

दिल्ली सरकार ने 2025-26 के लिए शराब लाइसेंस व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है। नवीनीकरण शुल्क आवेदन की समयावधि के आधार पर निर्धारित होगा।
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विस्तार
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दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026) के लिए शराब के लिए मौजूदा आबकारी शुल्क आधारित लाइसेंस व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है। इस अवधि के लिए लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया पिछले वर्षों की तरह ही होगी। 

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नवीनीकरण शुल्क आवेदन की समयावधि पर निर्भर करेगा। यदि आवेदन 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाता है तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। 60 दिनों तक की देरी पर 25% अतिरिक्त शुल्क और 60 दिनों से अधिक की देरी पर 100% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह निर्णय दिल्ली में शराब कारोबार को सुचारू रूप से चलाने और आबकारी राजस्व को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

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