गौतमबुद्धनगर में धार्मिक आयोजनों और संभावित प्रदर्शनों के मद्देनजर 6 जुलाई तक धारा-163 लागू की गई है। इसके तहत सार्वजनिक गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसी क्रम में कमिश्नरेट प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 को लागू किया है।
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शुक्रवार से भगवान जगन्नाथ की परंपरागत रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन प्रारंभ हुआ है। साथ ही मोहर्रम के मौके पर मुस्लिम समुदाय द्वारा 6 जुलाई तक जुलूस निकाले जाएंगे और ताजिये कब्रिस्तानों में दफन किए जाएंगे। इन धार्मिक आयोजनों के अलावा, किसानों और विभिन्न संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन की भी संभावना जताई गई है, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
इसी आशंका को देखते हुए कमिश्नरेट में एहतियातन छह जुलाई तक धारा-163 लागू की है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधि, जुलूस या सभा के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।