राजधानी में कोरोना से बेहतर होते हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों को खोलने की अनुमति दे दी है। बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव एसएम अली ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के मुताबिक, सभी मेडिकल कॉलेजों को सामाजिक दूरी और कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। संस्थान एक चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। पहले चरण में एमबीबीएस और बीडीएस के पहले साल के बैच को इस रीके से बुलाया जाएगा, ताकि एक समय में ज्यादा भीड़ इकठ्ठी न हो।
कॉलेज दोबारा खुलने की तारीख से डेढ़ से 2 महीने के अंदर पढ़ाई और प्रैक्टिकल पूरे करा लिये जाएंगे। इसके बाद अंतिम वर्ष के छात्रों को कॉलेज आने की अनुमति दी जाएगी। अंतिम साल के छात्र सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी करने पर फाइनल ईयर एग्जाम के देने के लिए योग्य माने जाएंगे।
फाइनल ईयर की परीक्षा पास करने के बाद वो बतौर इंटर्न जॉइन कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड ईयर के एमबीबीएस और बीडीएस के छात्रों को कॉलेज दोबारा बुलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद भारत सरकार, दिल्ली सरकार की ओर से जारी सभी गाइडलाइन का पालन कराना अनिवार्य होगा।