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आबकारी नीति: कोर्ट ने खारिज की आप नेता संजय सिंह की जमानत अर्जी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर रहे जांच का सामना

Fri, 22 Dec 2023 04:05 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Sanjay Singh Bail Rejected: संजय सिंह को एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना करना पड़ रहा है। 
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Sanjay Singh arrest - फोटो : Amar Ujala/Sonu Kumar
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विस्तार
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अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने अपने फैसले में कहा कि जांच अभी जारी है और आरोपी पर गंभीर आरोपों को देखते हुए जमानत का आधार नहीं है।

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चार अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं संजय सिंह
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह चार अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल को जमानत अर्जी पर फैसला गुरुवार को सुनाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वे फैसला शुक्रवार को देंगे। लेकिन आज भी संजय सिंह को राहत नहीं मिली। संजय सिंह के वकील ने जमानत के लिए बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा था कि अदालत को सभी सबूतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई संदेह है कि आरोपी दोषी नहीं हो सकता है तो अदालत को सिंह के पक्ष में फैसला देना चाहिए।

सिंह के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर उंगली उठाते हुए कहा उनके मुवक्किल को आपने मुझे 60 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा है। फिर भी आपके पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी सही जगह पर नहीं है उसे भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता। अन्यथा हर व्यवसाय भ्रष्ट हो जाएगा।

धन शोधन मामले में गिरफ्तार हैं संजय सिंह
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में पांचवें पूरक आरोप पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज की एक प्रति प्रदान करने निर्देश दिया है। संजय सिंह को कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है।

गुरुवार को कोर्ट में कार्यवाही के दौरान ईडी के वकील ने सिंह को अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) के साथ-साथ पिछली अभियोजन शिकायतों और कुछ अन्य दस्तावेज की आपूर्ति के लिए समय मांगा था। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के एक गवाह की पहचान का मुद्दा अभी भी गवाह संरक्षण समिति के समक्ष लंबित है। पूरक शिकायत की एक ई-कॉपी, जिसमें संरक्षित गवाह का छद्म नाम ‘अल्फा’ से उल्लेख किया गया था, अदालत के निर्देश के अनुसार आप नेता को पहले ही प्रदान की जा चुकी है।
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मनीष सिसोदिया को भी लगा झटका
दिल्ली कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अभी सिसोदिया को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 19 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। 
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