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Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला कल, पिछली सुनवाई में आदेश रख लिया गया था सुरक्षित

Mon, 20 May 2024 10:30 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

14 मई को आप नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 17 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएमअरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
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मनीष सिसोदिया - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा जमानत याचिकाओं पर आदेश सुना सकती हैं। उन्होंने 14 मई को आप नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

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प्रवर्तन निदेशालय ने बहस के दौरान दलील दी थी कि वह आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) में आप को आरोपी बनाएगी। 17 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और आप को भी आरोपी बनाया था।

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