न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिका इसलिए स्थगित कर दी क्योंकि वह गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक न्यायाधिकरण का नेतृत्व कर रहे थे। अब मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव लड़ने से छह साल का प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिका इसलिए स्थगित कर दी क्योंकि वह गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक न्यायाधिकरण का नेतृत्व कर रहे थे। अब मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
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आनंद एस जोंधले नाम के एक वकील की ओर से दायर याचिका में 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम मोदी के दिए गए भाषण का हवाला दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे थे, बल्कि विपरीत राजनीतिक दलों के खिलाफ मुसलमानों का पक्ष लेने वाली टिप्पणियां कीं थीं।