अदालत ने इसके साथ ही अपना अनुरोध पत्र यूनिट मुख्यालय एएफएसओडी, आगरा कैंट, उत्तर प्रदेश के कमांडिंग ऑफिसर के साथ-साथ उनके प्रधान कार्यालय और उनकी सतर्कता शाखा के अलावा सेना भवन, नई दिल्ली को भेजा है। उन्होंने कहा कि आरोपी परमजीत कुमार के खिलाफ आरोप है कि उसने सेना से संबंधित वर्गीकृत और गोपनीय दस्तावेजों को दुश्मन देशों को दिया जो राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है। हबीबुर रहमान पर आरोप लगाया है कि उसने परमजीत से मिले दस्तावेजों को पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को देता था।
दीपक बॉक्सर की हरियाणा कोर्ट में पेशी पर रोक लगाई
अदालत ने गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ बॉक्सर की हरियाणा के करनाल स्थित अदालत के समक्ष पेशी पर रोक लगा दी है। आरोपी ने आपराधिक मामले में करनाल की अदालत द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगाने की मांग की थी।
तीस हजारी कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट गीता ने 29 दिसंबर को सीआरपीसी की धारा 269 के तहत दीपक बॉक्सर के आवेदन के निपटारे तक करनाल की अदालत में पेशी के लिए जारी वारंट पर रोक लगा दी। अदालत ने मंडोली जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि दीपक बॉक्सर को उसके आवेदन के निपटारे तक दिल्ली से बाहर अदालत में पेश न किया जाए।
अदालत ने मामले की सुनवाई 6 जनवरी तय है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज मामले के संबंध में अतिरिक्त अधीक्षक द्वारा दायर रिपोर्ट पर भी विचार किया, जिसमें दीपक न्यायिक हिरासत में है।