दुष्कर्म मामले में समीर मोदी को दिल्ली की कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। साकेत कोर्ट से समीर मोदी को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने पांच लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। समीर मोदी को बीते दिनों दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद समीर मोदी ने जमानत याचिका दायर की थी।
साकेत कोर्ट ने बृहस्पतिवार को भगोड़े व्यवसायी ललित मोदी के भाई समीर मोदी को जमानत दे दी है। समीर मोदी को दुष्कर्म के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विपिन खरब ने बंद कमरे में सुनवाई की, जिसमें केवल संबंधित पक्ष ही मौजूद थे। इस दौरान आरोपी को पांच लाख रुपये के मुचलके और अन्य शर्तों पर जमानत मिली है।
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मंगलवार को अदालत ने शिकायतकर्ता की कानूनी टीम की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि मोदी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ऐसे में उनके देश छोड़कर भागने का खतरा है।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने समीर मोदी पर 2019 से बार-बार दुष्कर्म करने, धमकी देने और धोखा देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि समीर मोदी ने कथित तौर पर फैशन और लाइफस्टाइल उद्योग में करियर के अवसर देने के बहाने शिकायतकर्ता से संपर्क किया और बाद में दिसंबर 2019 में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर उसके साथ जबरदस्ती की।