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सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, ये है मामला

Tue, 16 Jul 2019 04:58 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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अरविंद केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला
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भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर मानहानि याचिका मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों को 10 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है।

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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल और सिसोदिया के कोर्ट में पेश होने पर दोनों नेताओं को 10-10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया।

गौरतलब है कि भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और आप प्रवक्ता आतिशी पर आरोप लगाया था कि वह भाजपा की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
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इन नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि दिल्ली के वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में हटा दिया गया है। इसी के बाद भाजपा ने यह मानहानि मुकदमा दर्ज कराया था।
क्या है विजेंद्र गुप्ता का मामला
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये आरोप ट्वीट कर लगाए थे। इस पर विजेंदर गुप्ता ने केजरीवाल और सिसोदिया से पहले माफी की मांग की और फिर मानहानि का केस कर दिया। गुप्ता का कहना था कि केजरीवाल के ऐसे बयान से उनकी छवि धूमिल हुई है।

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