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तबलीगी जमात के आयोजन में जुटने वाले 82 बांग्लादेशी नागरिकों को मिली जमानत

Fri, 10 Jul 2020 02:59 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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Markaz building, Nizamuddin - फोटो : ANI
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दिल्ली में मार्च माह में आयोजित हुए तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम हिस्सा लेने पहुंचे 82 बांग्लादेशी नागरिकों को अदालत ने जमानत दे दी है। इन लोगों के खिलाफ वीजा नियमों का उल्लंघन और दिशा-निर्देशों की कथित अवहेलना करने के मामले में केस दर्ज है।

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इन पर वीजा नियमों का कथित उल्लंघन करने के अलावा कोविड-19 के मद्देनजर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने और मिशनरी गतिविधियों में गैरकानूनी तरीके से शामिल होने के भी आरोप हैं।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने प्रत्येक विदेशी को 10,000-10,000 रूपये के निजी मुचलके पर यह राहत दी। विदेशी नागरिकों की ओर से पेश वकील आशिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह ने बताया कि आरोपी शुक्रवार को समझौता आवेदन (प्ली बार्गेनिंग एप्लिकेशन) देंगे। 
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इस तरह के आवेदन के तहत आरोपी अपना दोष स्वीकार कर लेता है और कम दंड देने की याचना करता है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जिन मामलों में अधिकतम सजा सात वर्ष है, जो अपराध समाज की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित नहीं करते हों और जो अपराध महिला अथवा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ न हों, उनमें समझौता आवदेन देने की इजाजत होती है।
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वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई के दौरान सारे विदेशी नागरिक अदालत के समक्ष पेश किए गए थे।

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