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Delhi: कोर्ट ने किरायेदार को फ्लैट खाली करने का दिया आदेश, 84 वर्षीय बुजुर्ग ने लगाई थी न्याय की गुहार

Sun, 21 Apr 2024 01:14 PM IST
विजय पुंडीर एएनआई, नई दिल्ली

सार

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने किरायेदार को वसंत कुंज स्थित एक संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock
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विस्तार
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने किरायेदार को वसंत कुंज स्थित एक संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मकान मालिक द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई की दूसरी तारीख पर बकाया किराया का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।

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मकान मालिक 84 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं। उन्होंने हाल ही में वसंत कुंज क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा किए गए एक फ्लैट के किरायेदार के खिलाफ बेदखली, कब्जा और बकाया किराए की वसूली के लिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।

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