दिल्ली सभी कोविड अस्पतालों में अब कोरोना मरीजों के तीमारदारों के रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। मरीज का जो भी परिजन अस्पताल में रहने का इच्छुक होगा। उसे इसकी इजाजत दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस बाबत शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक, कोरोना मरीज की इच्छा पर एक तीमारदार अस्पताल में रह सकेगा।
हालांकि, तीमारदार केवल उसी स्थान पर रह सकेंगे, जहां पर अस्पताल प्रशासन उनसे रुकने के लिए कहेगा। साथ ही सभी अस्पतालों को अपने यहां एक हेल्प डेस्क बनाना होगा, ताकि परिजन मरीजों के बारे में जानकारी ले सकें। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को यह नियम लागू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सचिव नेे सभी कोविड अस्पतालों के चिकित्सा निदेशकों को यह आदेश जारी किया है।