सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज करने प्रक्रिया जारी है। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
अदालत ने बुधवार को राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे के मामले में जेल में बंद बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिकाओं पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने केंद्रीय जांच एजेंसी को नौ अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद ही अदालत चार आरोपी परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि चूंकि एफआईआर की प्रति अदालत के सामने नहीं लाई गई है, इसलिए वह आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर फैसला नहीं कर सकती है। उच्च न्यायालय ने हाल ही में ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में हुई मौतों की जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी थी।