दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार व दिल्ली के उपराज्यपाल को सुझाव दिया है कि किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय उन्हें जाना चाहिए।
शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट तरीके से दिल्ली सरकार के अधिकारों की व्याख्या अपने आदेश में की है। उन्हें भ्रम है, हमें नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि अब हमें सेवाओं के अधिकार के मामले में भी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं।
सेवा विभाग पर नियंत्रण के मुद्दे पर केंद्र और उपराज्यपाल अपना भ्रम दूर करें। ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले में किसी तरह का भ्रम है तो केंद्र व उपराज्यपाल अदालत जा सकते हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच अधिकारियों की नियुक्ति व तबादले पर चल रहा विवाद शुक्रवार को दोनों की मुलाकात के बाद भी नहीं सुलझा। केजरीवाल ने कहा कि इतिहास में यह पहली बार है कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है।