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LG को नोट, 'आपका आदेश लागू नहीं कर सकते'

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दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। कृषि भूमि के सर्किल रेट साढ़े तीन करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक करने के कैबिनेट के फैसले पर उपराज्यपाल ने स्टे लगाया तो दिल्ली कैबिनेट ने उपराज्यपाल के स्टे को ही गैर कानूनी करार दिया है।
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एक प्रस्ताव पास करके उपराज्यपाल को भेजा है कि आपका निर्देश लागू नहीं कर सकते। वहीं राजनिवास ने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत नोट भेजकर कहा है कि अधिसूचना में विसंगतियां हैं।

नए सिरे से अधिसूचना तैयार करके स्वीकृति के लिए भेजें। लैंड पुलिंग पॉलिसी अभी प्रचलन में नहीं है। पॉलिसी में आने वाले दिल्ली के गांव को अभी शहरी घोषित नहीं किया गया है तो फिर वहां का सर्किल रेट तय करना उचित नहीं है।
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आदेश में असमंजस की स्थिति

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच छिड़ी जंग से जनता के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने उपराज्यपाल के निर्देश सभी सब रजिस्ट्रार को भेज दिए हैं।

मसलन पुराने सर्किल रेट के हिसाब से रजिस्ट्री करनी चाहिए। लेकिन कंफ्यूजन के कारण सब-रजिस्ट्रार मनमानी कर सकते हैं।

वहीं प्रधान सचिव अश्वनी कुमार के लिए दिल्ली सरकार के कई आदेशों की तरह इस आदेश में भी यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि आखिर उपराज्यपाल का स्टे लागू करें या फिर कैबिनेट का नया फैसला लागू करें।
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