दिल्ली हाई कोर्ट ने करोल बाग विधानसभा से आप के उम्मीदार विशेष रवि के हलफनामे में कथित तौर पर शैक्षिक योग्यताएं छिपाए जाने वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरी शंकर की एक पीठ ने चुनाव आयोग और आप के करोल बाग से उम्मीदवार विशेष रवि को नोटिस जारी कर उनसे अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।
भाजपा के योगेंद्र चांदोलिया ने रवि का नामांकन रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की है। मामले में आगे की सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने रवि के नामांकन के खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने वाले निर्वाचन अधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया था और कहा था कि यह विचार योग्य नहीं है।
न्यायमूर्ति सचदेवा ने कहा था कि एक चुनाव में दोतरफा प्रहार नहीं किया जा सकता और इस तरह की चुनौती चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद ही दी जा सकती है।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि आप उम्मीदवार ने चुनावी हलफनामे में जानबूझ कर और इरादतन तथ्यों को छिपाया तथा झूठी जानकारी दी।
दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आठ फरवरी को मतदान होना है और मतगणना 11 फरवरी को होगी।