फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली: चालकों को सहायता राशि देने के लिए सरकार को 10 दिन का समय

Sat, 30 May 2020 11:00 AM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

  • हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को दिया निर्देश
विज्ञापन
court
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हाईकोर्ट ने ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा और ग्रामीण सेवा के योग्य ड्राइवरों को 5,000 रुपए का सहायता पैकेज जारी करने का दिल्ली सरकार को शुक्रवार को अंतिम अवसर दिया। पीठ ने कहा कि जिन चालकों को अभी सहायता पैकेज नहीं दिया गया, उन्हें यह राशि दस दिनों में प्रदान की जाए।  
विज्ञापन


न्यायमूर्ति हिमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने संबंधित जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। परिवहन विभाग के वकील ने पीठ को बताया कि सरकार अब तक 11,780 योग्य आवेदकों को पांच हजार रुपये सहायता राशि दे चुकी है और शेष 4835 चालकों को राशि का भुगतान अगले 15 दिनों में कर दिया जाएगा। 

पीठ ने कहा कि परिवहन विभाग सहायता राशि देने के लिए पहले ही काफी समय ले चुका है क्योंकि योजना की घोषणा अप्रैल, 2020 की शुरुआत में की गई थी और अब मई भी समाप्त होने वाला है। सरकार दस दिनों के भीतर यह राशि प्रदान करे।
विज्ञापन


यह याचिका गैर सरकारी संस्था नई सोच की ओर से दायर की गई। इस याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान योग्य गैर-चिप सार्वजनिक सेवा वाहन (पीएसवी) बिल्ला धारकों के बैंक खातों में पांच हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा 2 अप्रैल को की थी, लेकिन अब मई भी समाप्त होने वाला है और अभी तक सभी जरूरतमंदों को राशि नहीं मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें