संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने दलित समुदाय के संजय आजाद पर हमले के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत मंगलवार को जमानत याचिका पर फैसला सुना सकती है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। भारद्वाज के वकील ने दलील दी कि एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं शिकायतकर्ता के बाद में दिए गए अतिरिक्त बयान के आधार पर जोड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि 23 जून को दर्ज मूल एफआईआर में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं नहीं थीं और इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया है।
पुलिस के अनुसार, स्वतंत्र भारद्वाज को चार सितंबर को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि 23 जून को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने संजय आजाद पर हमला किया था।