दिल्ली कए अदालत ने सास-ससुर और बहू के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर एक फैसला सुनाया है। इसके तहत अदालत ने एक महिला को उसके सास-ससुर के मकान में रहने के अधिकार से वंचित कर दिया गया।
सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश निरस्त करते हुए महिला के ससुर की ओर से दायर अपील स्वीकार कर ली और कहा कि उसका अपने ससुर की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है।
अदालत के फैसले मुताबिक कोई महिला को उसी संपत्ति में अपना दावा कर सकती है, जो उसके पति की हो, या फिर उसके पति का हिस्सा हो। अदालत ने महिला के आवास के अधिकार के दावे पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामला वापस मजिस्ट्रेट अदालत के पास भेज दिया है।