दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के तहत पशुपालन और डेयरी संचालन के लाइसेंस की प्रक्रिया सरल होने जा रही है। निगम ने इस श्रेणी के लाइसेंस बनवाने के लिए पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग द्वारा रखी गई शर्तों को सरल करने का कार्य शुरू कर दिया है। नियमों के सरलीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक डेयरियों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई पर भी रोक लगाई गई है।
एसडीएमसी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकतर लोग पशुपालन और डेयरियों पर आश्रित हैं। लाइसेंस की शर्तें पूरी नहीं होने पर निगम के पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग की ओर से डेयरियों को सील करने के नोटिस जारी किए गए हैं।
इसकी वजह से कई परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। इस संबंध में कई लोगों ने निगम में शिकायतें की हैं। आया नगर वार्ड के पार्षद वेदपाल ने भी हाल में यह समस्या निगम अधिकारियों के समक्ष रखी थी।
लोगों ने अपनी शिकायत में बताया कि विभाग की ओर से डेयरियों एवं पशुपालकों के लिए लाइसेंस बनवाने की 21 शर्तें तय की गई हैं। जबकि रेस्टोरेंट चलाने के लिए भी इतनी शर्तें नहीं हैं।
डेयरी संचालकों ने मांग है कि लाइसेंस के लिए निर्धारित शर्तों का सरलीकरण किया जाए, ताकि लोगों की रोजी रोटी चलती रहे। लोगों की परेशानी को देखते हुए निगम ने लाइसेंस के लिए निर्धारित शर्तों के सरलीकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं।