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कहां गया ट्रांसफार्मर से बरामद बचा हुआ मांस, इकलाख की पत्नी ने दी अर्जी

Thu, 21 Jul 2016 12:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
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इकलाख हत्याकांड
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बिसाहड़ा कांड में ट्रांसफार्मर के नजदीक से बरामद मांस इस समय कहां है और महफूज भी है या नहीं। बचे हुए मांस का मुआयना करने के लिए इकलाख की पत्नी इकरामन ने अदालत में अर्जी दी है।
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मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को अर्जी की प्रतिलिपि देने और नियत तिथि पर अभियुक्तों को पेश होने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख लगी हुई है। 25 जुलाई को अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होगी।

इकलाख की हत्या के मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली इकरामन की ओर से न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम गौतमबुद्धनगर की अदालत में मंगलवार दोपहर बाद अर्जी दी गई।
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ट्रांसफार्मर के तिराहे से लिए थे मांस के टुकड़े

- फोटो : ब्यूरो/अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
इसमें कहा गया कि इकलाख हत्या के मामले में विवेचना अधिकारी सुबोध कुमार ने गवाह के सामने ग्राम बिसाहड़ा के ट्रांसफार्मर के तिराहे से करीब दो किलो संदिग्ध मांस के टुकड़े परीक्षण को लिए थे।

इस मांस का प्रारंभिक परीक्षण 29 अक्तूबर 2015 को राजकीय पशु चिकित्साधिकारी दादरी गौतमबुद्धनगर में उसी दिन किया गया था। मांस में जो पैर, मुंह व छाती की खाल बरामद हुई थी, उसकी लंबाई-चौड़ाई कितनी है।

इसकी जानकारी न्याय हित में आवश्यक है। थाना से रिपोर्ट तलब कराने और मामले में बरामद मांस का मुआयना होना जरूरी है। इसे लेकर थाने से रिपोर्ट तलब करने और बचे हुए मांस का मुआयना कराने के आदेश दिए जाएं।
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शासकीय अधिवक्ता ने अर्जी लेने से किया इंकार

- फोटो : ब्यूरो/अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
अर्जी पर इकरामन के वकील ने नोट लिखा है कि शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र को स्वयं प्रस्तुत करने से इंकार करते हुए कहा कि आप स्वयं इसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दें।

इकलाख हत्याकांड में तीसरे नाबालिग की जमानत अर्जी पर 15 जुलाई को सुनवाई हुई। अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अभियुक्त के वकील शीशपाल का कहना है कि नाबालिग की जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दी जाएगी।

मामले के दो नाबालिग को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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