दिल्ली में नाबालिग बेटी से रेप के मामले में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
रोहिणी जिला अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इला रावत ने दोषी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया है। दोषी मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है और राजधानी में परिवार के साथ रहता था।
कोर्ट ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि पीड़िता की मां 2011 में अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद पीड़िता और भाई बहनों को केवल दोषी का ही सहारा था। अभियोजन के मुताबिक, मामला अगस्त 2012 का है।