सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने 10 साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना सूरजकुंड में 9 सितंबर 2016 को दर्ज मामले के अनुसार पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि वह और उसका पति दोनों मजदूरी करते हैं।
इस दौरान उनकी सात साल की बेटी घर पर रहती थी। 9 सितंबर की शाम जब दोनों काम से लौटे तो देखा कि अंदर उसकी बेटी के साथ पड़ोस में रहने वाला ओमप्रकाश उर्फ मल्ला गलत काम कर रहा था। इस पर दोनों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने ओमप्रकाश के खिलाफ 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत में विचाराधीन था, जिसमें बुधवार को सजा सुनाई गई। ब्यूरो