पड़ोस में रहने वाली नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले शख्स को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दस साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी ने पीड़िता के हाथ-पैर व आंखों पर पट्टी बांधकर दुष्कर्म की वारदात को अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था।
रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमसी गुप्ता ने पीड़िता व उसके परिजनों के बयान व पेश सबूतों पर भरोसा करते हुए अमित कुमार को दुष्कर्म व धमकी देने का दोषी ठहराते हुए दस साल कैद व तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।