मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी से मामले की जानकारी लेने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने पुलिस को उसका इंटरव्यू करने की अनुमति दी है। मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़े जाने के बाद पुलिस ने नाबालिग व उसके दोस्तों से जानकारी हासिल करने के लिए इंटरव्यू करने की अनुमति मांगी थी।
जेजेबी के प्रधान दंडाधिकारी ने पुलिस की अर्जी पर सुनवाई के बाद नाबालिग आरोपी से जानकारी के लिए पुलिस को दो दिन तक नाबालिग का इंटरव्यू करने की अनुमति दी है। जेजेबी ने पुलिस को सभी नियमों का पालन करने की हिदायत दी है।
पेश मामले में पहले लापरवाही से जान लेने की जमानती धारा लगे होने के कारण नाबालिग को जमानत मिल गई थी। नाबालिग ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रविवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। कोर्ट ने उसे जेजेबी के समक्ष पेश करने का निर्देश पुलिस को दिया था।