छात्रा को उसके साथी छात्र ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। रेप करने के बाद अपने मोबाइल से विडियो क्लिपिंग बना ली। बाद में क्लिपिंग दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा।
परेशान छात्रा ने पूरा मामला परिजनों को बताया। इस पर परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
लिहाजा 2012 में हुई घटना में कोई कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय में धारा 156/3 के तहत शिकायत दर्ज की। न्यायालय ने सुनवाई के बाद पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए है।