निठारी कांड में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई है। मालूम हो कि कोली पर 16 मामले चल रहे हैं जिसमें से छठवें मामले में सीबीआई जज पवन कुमार तिवारी ने उसे फांसी की सजा दी है।
सुरेंद्र कोली को पांच अक्टूबर को ही अपहरण, रेप और हत्या की धाराओं में दोषी करार दिया जा चुका है। कोर्ट ने कोली को साक्ष्य छिपाने का भी दोषी माना है।
डासना जेल में बंद आरोपी सुरेंद्र कोली को शुक्रवार सुबह कड़ी सुरक्षा में सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा के अनुसार महिला कोठी संख्या डी-5 के पास ही एक गांव में अपने पति के साथ किराए पर रहती थी।
31 अक्तूबर 2006 को गरीब परिवार की इस महिला को कोली ने घरेलू कामकाज करने के बहाने कोठी संख्या-डी-5 पर बुलाकर उससे रेप का प्रयास किया और फिर उसकी हत्या कर दी।