बिसाहड़ा में इकलाख की हत्या के मामले में आरोपी नाबालिग की जमानत अर्जी पर बुधवार को गौतमबुद्ध नगर न्यायालय में सुनवाई की गई। इस दौरान इकलाख के वकील ने आरोपी के बालिग होने और जमानत न देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया।
अदालत ने पूर्व में नाबालिग घोषित होने के न्यायालय के आदेश को तलब किया है। जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 8 अगस्त को सुनवाई होगी।
इकलाख की हत्या के मामले के दो नाबालिग की जमानत हो चुकी है। तीसरे नाबालिग की जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने जमानत देने की सिफारिश की, लेकिन इकलाख के वकील ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें आरोपी के बालिग होने की बात कहीं गई है।
नाबालिग के वकील शीशपाल का कहना है कि पहले भी बालिग होने की बात कही गई थी। जिस पर कोर्ट ने साक्ष्यों के बाद उसे नाबालिग घोषित किया था।