बिसाहड़ा कांड में बचे हुए मीट का मुआयना करने की अर्जी पर आरोपियों के वकीलों से लिखित में आपत्तियां मांगी थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान आपत्तियां दायर की जा सकती है।
वहीं, इकलाख के परिवार की ओर से मामले की अग्रिम जांच की अर्जी पर भी सुनवाई होगी। इकराम ने 19 जुलाई 2016 को अर्जी दी थी। जिसमें कहा गया था कि 29 सितंबर 2015 को मौके से बरामद मीट के नमूने राजकीय पशु चिकित्सालय दादरी और मथुरा के फॉरेंसिंक लैब भेजा था।
नमूने से बचे हुए मीट कहां है, इसका मुआयना किया जाए। न्यायालय ने अर्जी की प्रति आरोपियों को देने का आदेश दिया।
अभियुक्तों की ओर से लिखित में आपत्ति के लिए समय मांगा गया है। सोमवार को आरोपियों के वकीलों की ओर से लिखित में आपत्तियां दायर की जा सकती है।