बिसाहड़ा में इकलाख हत्याकांड के तीसरे नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला बृहस्पतिवार को होगा। आरोपी को बालिग बताने की याचिका पर बुधवार को अदालत में बहस हुई और इस दौरान कोर्ट के पास आरोपी के हाईस्कूल के शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी पहुंच गए।
इस मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। नाबालिग आरोपी के अधिवक्ता शीशपाल सिंह ने बताया कि दूसरे पक्ष के वकील ने उसे बालिग बताते हुए अदालत में याचिका डाली है जिससे नाबालिग को जमानत नहीं मिल पाई।
अदालत ने आरोपी के यूपी बोर्ड के हाईस्कूल के शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रमाणित करने के लिए भेजे थे। यह प्रमाण पत्र भी अदालत में पहुंच गए हैं। प्रमाण पत्र के मुताबिक आरोपी की आयु घटना के दौरान 17 वर्ष कुछ माह थी।
इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि मामले में कुल 18 आरोपियों के खिलाफ पुलिस अदालत में चार्जशीट पेश कर चुकी है। इनमें से दो नाबालिग आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है।