इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल समेत 12 आतंकियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। यह दलील मंगलवार को एनआईए ने आरोपों पर बहस पूरी करते हुए दी।भटकल समेत 12 आतंकियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने का आरोप है।
पटियाला हाउस अदालत के जिला न्यायाधीश अमरनाथ के समक्ष आरोपों पर बहस करते हुए एनआईए के वकील ने कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाए। अदालत ने अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद बचाव पक्ष को बहस शुरू करने का निर्देश दिया है।
मामले में मुख्य आरोपी यासीन भटकल के अधिवक्ता एमएस खान 6 जून से आरोपों पर बहस शुरू करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, यासीन भटकल, असदुल्लाह अख्तर, मोहम्मद दानिश अंसारी, मोहम्मद आफताब आलम, इमरान खान, सैयदमकबूल, ओबेद उर रहमान व अन्य आरोपियों के खिलाफ एनआईए की दलीलें सुनने के बाद अभियोजन की बहस बंद कर दी।