हाईवे-91 पर हैवानियत का राज उलगवाने के लिए फिलहाल सीबीआई के पास 72 घंटे का समय है। कोर्ट ने नौ अगस्त को जेल गए तीन आरोपियों की तीन दिन यानी 72 घंटे रिमांड सीबीआई को दी है।
तीनों आरोपियों की रिमांड शुक्रवार रात नौ बजे से शुरू हो गई है। इसके बाद सीबीआई टीम दिल्ली रवाना हो गई। तीनों आरोपियों की रिमांड 23 अगस्त दोपहर दो बजे तक रहेगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर सीबीआई की ओर से विवेचक उपाधीक्षक एमएस कतियाल ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या द्वितीय/पॉक्सो अधिनियम के न्यायाधीश ध्रुव कुमार तिवारी के कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया