कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन युवकों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दोषियों ने वर्ष 2010 में 18 वर्षीय युवक को ईंट व डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। मामला उत्तरी दिल्ली के हडसन लेन इलाके का है।
रोहिणी जिला अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. कामिनी लाऊ ने संजय धनकड़, भगवान सहाय व मोहन सिंह को मनोज की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि मृतक के परिजनों को देने का निर्देश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोषियों ने हडसन लेन मार्केट में दस दिसंबर 2010 में मनोज को बुरी तरह पीटा था जिससे उसकी मौत हो गई थी।
मनोज अपने तीन दोस्तों के साथ मार्केट में चाय पीने गया था। उस समय तीनों आरोपी भी वहां पहुंच गए और मनोज से बहस करने लगे।
उन्होंने मनोज को ईंटों व डंडो से पीटना शुरू कर दिया जिससे वह नीचे गिर गया। दोषियों ने सिमेंट का गमला उठाकर मनोज के सिर पर दे मारा था।