अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-3 के रिहायशी प्लॉटों में नियमों के उल्लंघन पर जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) प्रवर्तन विभाग ने शुक्रवार को बहाली अभियान (रेस्टोरेशन ड्राइव) चलाया। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में की गई। इस दौरान कुल 262 कमरे सील किए गए।
यह कार्रवाई शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे नाथूपुर रोड स्थित एस-ब्लॉक में शुरू की गई। इस दौरान डीटीपी प्रवर्तन टीम ने डीएलएफ फेज-3 थाना पुलिस और जिला प्रशासन की सहायता से कई भवनों में चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया।
डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि कार्रवाई के तहत नाथूपुर रोड-19 पर संचालित 15 कमरों वाले गेस्ट हाउस को पूरी तरह सील कर दिया गया। नाथूपुर रोड-34ई में 28 कमरों को सील किया गया। इसके अलावा नाथूपुर रोड-21 में बेसमेंट में चल रहे जिम, स्टिल्ट फ्लोर पर बने कार्यालय, डिपार्टमेंटल स्टोर, प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय तथा यूनिसेक्स सैलून को सील किया गया। भवन की चारों मंजिलों पर बने कुल 45 पीजी कमरों को भी बंद कर सील कर दिया गया। नाथूपुर रोड-34 एवं नाथूपुर रोड-34ए, जिन्हें आपस में जोड़कर एक व्यावसायिक परिसर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, पर विभाग ने व्यापक कार्रवाई की। कुल 128 पीजी कमरों को भी सील कर दिया गया।
नाथूपुर रोड-31 स्थित भवन में संचालित जिम, सैलून और कार्यालय, फिटनेस सेंटर को सील किया गया। इसके अलावा 26 पीजी कमरों को भी विभाग ने सील कर दिया। नाथूपुर रोड-29 पर संचालित स्टार इन गेस्ट हाउस के बेसमेंट में बने किचन, डाइनिंग हॉल तथा कमरों सहित कुल 20 कमरों को सील कर दिया गया।