अदालत ने रंगदारी के एक मामले में पटियाला से आप विधायक गुलाब सिंह व अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है। मामला 2016 में दो प्रॉपर्टी डीलरों से जबरन रंगदारी वसूलने से जुड़ा है।
राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने आप विधायक गुलाब सिंह समेत पांच आरोपियों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की है। दिल्ली पुलिस ने दायर आरोप पत्र में विधायक गुलाब सिंह के साथ सतीश, देवेंद्र सिंह, जगदीश चंदर व नवीन यादव को भी नामजद किया है।
इन आरोपियों पर रंगदारी, रंगदारी के लिए जान का खतरा पैदा करने, साक्ष्य नष्ट करने व आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई हैं। पुलिस के मुताबिक सितंबर 2016 में दो प्रॉपर्टी डीलर दीपक शर्मा व रिंकू धवन ने आरोप लगाया था कि गुलाब व उसके साथी सतीश तथा देवेंद्र उनसे जबरन पैसे की वसूली कर रहे थे।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गुलाब सिंह को सितंबर 2016 में गुजरात से उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जब वे चुनावी यात्रा पर थे। गुलाब सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।