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'ठुल्ला' रिमार्क पर कोर्ट ने CM के खिलाफ मांगे सबूत

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दिल्ली पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहने के मामले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने की बात सोमवार को अदालत ने कही।
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अदालत ने केजरीवाल को समन जारी करने से पहले शिकायतकर्ता को और साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने उक्त निर्देश लाजपत नगर थाने में तैनात पुलिसकर्मी अजय कुमार तनेजा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 5 अक्तूबर की तारीख तय की है।
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समन जारी करने से पहले सबूत जरूरी

साकेत जिला अदालत के महानगर दंडाधिकारी पवन कुमार ने कहा कि पेश साक्ष्यों के मद्देनजर केजरीवाल के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई के लिये पर्याप्त साक्ष्य हैं।

आरोपी को समन जारी करने से पहले कोर्ट शिकायतकर्ता को और साक्ष्य पेश करने का मौका देना चाहती है। पेश शिकायत लाजपत नगर थाने में तैनात सिपाही अजय कुमार तनेजा ने 23 जुलाई को दी थी।

गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान पुलिस पर टिप्पणी की थी। जिसके चलते उनके खिलाफ शिकायत की गई थी।
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