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वंदना हत्याकांड: युवती को अगवा कर की शादी, फिर दोस्त संग मिलकर की हत्या; कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Sat, 18 Jan 2025 06:28 PM IST
श्याम जी. संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर

सार

हापुड़ जिले में एक युवती को बहला-फुसलाकर एक शख्स ने शादी कर ली थी। इसके बाद उसने अपने साथी के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी। अब इस मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावस और 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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हापुड़ जनपद के मोहलला हरद्वारी नगर निवासी युवती वंदना को अप्रैल 2018 में बहला-फुसलाकर अगवा कर आरोपी अमित निवासी गांव बरारी थाना औरंगाबाद ने शादी कर ली। दिसंबर 2019 में अभियुक्त ने अपने साथी विकास बंसल निवासी वल्लभगढ़ हरियाणा के साथ मिलकर वंदना की हत्या कर दी और शव को गांव के जंगल में उपलों के बोंगे में जला दिया था। इस मामले में अब एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायलय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। साथ ही दोनों को आजीवन कारावास व 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हरद्वारी नगर निवासी राजेश्वर कैन ने औरंगाबाद थाने पर फरवरी 2020 में तहरीर दी थी। तहरीर में  उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी वंदना को औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव बरारी निवासी अमित प्रेमजाल में फंसाकर हापुड़ से ले आया था। 28 अप्रैल 2018 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद वंदना के एक बेटी हुई। पीड़ित को अब जानकारी मिली कि दो माह पहले अमित ने उनकी बेटी की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए उसके शव को जला दिया है। 

अमित ने दहेज के लिए प्रताडि़त करते हुए बेटी को निर्ममतापूर्वक मारा है। गांव के चौकीदार नरेश सिंह तीन दिसंबर 2019 की सुबह अपने खेत पर जा रहा था, तो गांव के जंगल में भूवनेश्वर के ट्यूबवेल के पास उपलों में किसी की लाश जलते देखा। गांव के लोग जंगल में गन्ने की छोल करने जा रहे थे तो उनमें से कुछ लोग उसको देखकर रूक गए थे। चौकीदार ने थाना औरंगाबाद को फोन कर सूचना दी। थाना औरंगाबाद के अलावा अन्य थानों की पुलिस भी पहुंची थी। 
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गांव के रविदत्त ने भी वादी को बताया कि तीन दिसंबर 2019 को नरेश चौकीदार ने सुबह छह बजे भुवनेश्वर के खेत के पास रजवाहे के बीच में उपलों में आग जलती देखी। चौकीदार की सूचना पर ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपलों से कंकाल को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था।

हत्या और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि इस घटना में अमित के साथ उसका दोस्त हरियाणा के फरीदाबाद जिले के थाना वल्लभगढ़ क्षेत्र के आदर्श नगर मकान नंबर 11/40 निवासी विकास बंसल भी शामिल साथ था। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय शिवानंद ने वंदना की हत्या में दोषी उसके पति अमित और उसके दोस्त विकास बंसल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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