औरंगाबाद थाना क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और फिर विरोध करने पर अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने वाले अभियुक्त निजाम उर्फ निजामुद्दीन को एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 12 साल का कारावास व एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
मुकदमा पीड़िता ने 25 फरवरी 2023 को एसएसपी बुलंदशहर को शिकायती पत्र सौंपा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि नगर के एक मोहल्ला निवासी युवक निजाम उर्फ निजामुद्दीन का आना-जाना था। इसी जान पहचान के चलते आरोपी ने पीड़िता से बातचीत करनी शुरू कर दी और फिर शादी का झांसा देकर आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो व फोटो भी ले लिए। बाद में आरोपी उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दो-तीन वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा। एक-दो बार आरोपी ने पीड़िता का गर्भपात भी करा दिया।