राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को ईडी को आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में आप सांसद संजय सिंह की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर ईडी को छह दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राउज एवेन्यू अदालत स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष संजय सिंह ने तर्क रखा कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। न्यायाधीश ने ईडी को आरोपी को जवाब की एक प्रति उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।