अदालत ने शुक्रवार को सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मसले पर आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत 2 अगस्त को आदेश सुना सकती है।
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सीबीआई ने एक गवाह के हवाले से आरोप लगाया था कि टाइटलर एक नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद अंबेसडर कार से बाहर निकले और सिखों को मारने के लिए भीड़ को उकसाया।
इस मामले में पिछले साल अगस्त में एक सत्र अदालत ने टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी थी। अदालत ने टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे।