ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने एक दिन के रिमांड के बाद अमानतुल्लाह को कोर्ट में पेश किया था।
दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है और जमानत मिलने पर आरोपी पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकता है।
साकेत जिला अदालत की ड्यूटी मजिस्ट्रेट मनीषा त्रिपाठी ने आप विधायक की अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मंगलवार को दिल्ली पुलिस की ओर से बहस करते हुए विशेष अधिवक्ता राजीव मोहन ने कहा कि आरोपी पर महिला को धमकाने और उस पर गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश का आरोप है।