अदालत ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को कथित अलकायदा मॉड्यूल मामले में जांच पूरी करने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया। मामले में झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 11 लोगों को गिरफ्तार किया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ हरदीप कौर ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी से 90 दिनों से अधिक जांच की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी।
पुलिस ने 22 अगस्त को सूचित किया था कि उसने झारखंड के रांची के इश्तियाक नामक एक व्यक्ति द्वारा संचालित मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वह देश के भीतर खिलाफत घोषित करने और गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की आकांक्षा रखता था।
कानून के अनुसार किसी आरोपी की गिरफ्तारी से तीन महीने के बाद जांच को आगे बढ़ाने और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अदालत की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ऐसा न करने पर वह वैधानिक जमानत का हकदार होता है।