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Al Qaeda: अलकायदा आतंकी मॉड्यूल मामले में जांच के लिए और समय देने से इन्कार...11 लोगों को किया गया था गिरफ्तार

Tue, 19 Nov 2024 02:07 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
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demo pic - फोटो : ANI
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अदालत ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को कथित अलकायदा मॉड्यूल मामले में जांच पूरी करने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया। मामले में झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। 
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ हरदीप कौर ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी से 90 दिनों से अधिक जांच की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी।

पुलिस ने 22 अगस्त को सूचित किया था कि उसने झारखंड के रांची के इश्तियाक नामक एक व्यक्ति द्वारा संचालित मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वह देश के भीतर खिलाफत घोषित करने और गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की आकांक्षा रखता था। 
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कानून के अनुसार किसी आरोपी की गिरफ्तारी से तीन महीने के बाद जांच को आगे बढ़ाने और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अदालत की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ऐसा न करने पर वह वैधानिक जमानत का हकदार होता है। 
 

आवेदन में दावा किया गया है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को अपनी जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए और समय चाहिए। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जिहाद के लिए धन इकट्ठा करने की योजना बनाई थी। 
 
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उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तार किए गए दो व्यक्ति पीएम-किसान के लाभार्थी थे और उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए हथियार खरीदने के लिए पैसे दिए थे। पुलिस ने अन्य वस्तुओं के अलावा एक एके-47 राइफल, एक .38 बोर रिवॉल्वर, .38 बोर के छह, .32 बोर के 30 और एके-47 के 30 कारतूस बरामद किए थे।
 
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