अदालत ने 11 हजार करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी पर भ्रामक जानकारी देने व बैंकिंग नियम के उल्लंघन के मामले में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) व उसके तत्कालीन प्रबंध निदेशक उषा अनंथसुब्रमण्यन समेत 11 वरिष्ठ अधिकारियों को समन जारी किया है। इन अधिकारियों के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शिकायत दायर कर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
पटियाला हाउस कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने इन सभी को समन जारी कर 24 मई को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट के समक्ष आरबीआई की ओर से जिरह करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, रमेश बाबू ने कहा कि सभी अधिकारियों को राशि स्थानांतरण के लिये विशेष व्यवस्था को अपनाने को कहा गया था। इसके बावजूद उन्होंने इस व्यवस्था को नहीं अपनाया और सीधे पैसे भेज दिये।
इसकी जांच करने को भी कहा गया तो जबाब आया कि जांच कर ली गई है जबकि कोई जांच नहीं की गई थी। इन अधिकारियों ने इस तरह का झूठ कई बार बोला। इस तरह से इन अधिकारियों ने बैंकिंक कानून की घारा 46 का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।
अदालत ने इस आधार पर अनंथसुब्रमण्यन के अलावा पूर्व कार्यकारी निदेशक आरएस संगपुरे व संजीव शरण, पूर्व महाप्रबंधक नेहल अहद व राकेश कुमार, पूर्व उप माहप्रबंधक सुनील मोहन, महाप्रबंधक आईजे अरोड़ा, सहायक महाप्रबंधक टीआर वेंकटेरन, आईपी सिंह तथा मुख्य प्रबंधक एसके श्रीवास्तव को समन जारी किया है।