भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शनिवार को टल गई थी। कोर्ट ने चार महिला पहलवानों की अपील पर नोटिस जारी किया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह तथा पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर की यौन उत्पीड़न मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ चार महिला पहलवानों द्वारा दायर अपील पर सोमवार को नोटिस जारी किया। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत ने यह नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 9 अक्तूबर 2026 को तय की है।
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इससे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शनिवार को टल गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह के सामने सूचीबद्ध था। न्यायाधीश के न्यायिक प्रशिक्षण के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी।
चार महिला पहलवानों ने तीन अगस्त के फैसले को चुनौती दी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने उन्हें बरी किया था। अपील में कहा गया कि फैसला सबूतों की सही जांच के बिना दिया गया। याचिका में सबूतों की गलत व्याख्या का आरोप है। अपील में पुरानी धारणाओं को आधार बनाने की बात है।