उन्नाव दुष्कर्म मामले से जुड़े हिरासत में मौत के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सेंगर के भाई जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत तीन महीने बढ़ाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी कर मामले को 11 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
जयदीप की मौजूदा अंतरिम जमानत 11 फरवरी को खत्म हो रही है। कोर्ट ने पिछले साल 3 जुलाई 2024 को जयदीप को चरण-4 मुंह के कैंसर के इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। 50 वर्षीय जयदीप ने याचिका में बताया कि उनकी जानलेवा बीमारी फिर से उभरने के संकेत दिख रहे हैं और उन्हें लगातार विशेषज्ञ चिकित्सा की जरूरत है। वह अब तक करीब चार साल जेल में रह चुके हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।
पीड़िता के पिता की हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी। इस मामले में 13 मार्च 2020 को ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर के भाई जयदीप उर्फ अतुल सेंगर सहित अन्य आरोपियों को 10 साल की कठोर कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।